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मतपत्रों की दोबारा होगी गिनती, वोटिंग नहीं, SC ने कहा- बैलेट पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं

DESK : चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि वोटिंग दोबारा नह

मतपत्रों की दोबारा होगी गिनती, वोटिंग नहीं, SC ने कहा- बैलेट पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

DESK : चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि वोटिंग दोबारा नहीं होगी। आज कोर्ट में मतपत्र और मतगणना का वीडियो पेश किया गया। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित बैलेट पेपर्स और मतगणना के दिन का पूरा वीडियो फुटेज मंगलवार यानी आज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, ताकि मामले को तह से समझा जा सके। इस बाबत आज फिर मामले की सुनवाई हुई। 


मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। इस बाबत चीफ जस्टिस ने  बैलेट पेपर भी देखें। सीजेआई ने देखा कि सभी आठ में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मुहर लगी है, लेकिन बाद मे लाइन खींची गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मेयर चुनाव में प्रयोग बैलेट पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।  मालूम हो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में मतपत्र सहित अन्य रिकॉर्ड पेश किए। 


वहीं, सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 वोटों को अमान्य दिया गया था, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्हें मान्य किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सभी अमान्य आठ मतपत्रों में आम आदमी पार्टी मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट पड़े हैं। सीजेआई ने वकीलों को मतपत्र दिखाए और देखा कि सभी आठों वोट आप के पार्षद कुलदीप कुमार के लिए डाले गए हैं। 


आपको बताते चलें कि, यह मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को 12 के मुकाबले 16 मतों से हराकर मेयर चुनाव जीत लिया था। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस और आप के आठ मतों को अवैध ठहरा दिया था।