मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भाजपा नेता को ओडिशा कोर्ट से मिली जमानत, इसे विरोधियों की साचिश बताया

मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भाजपा नेता को ओडिशा कोर्ट से मिली जमानत, इसे विरोधियों की साचिश बताया

MUNGER: मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भाजपा नेता व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बीएम अमरेश को ओडिशा हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। जमानत मिलने के बाद वे मुंगेर पहुंचे जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। कहा कि विरोधियों के इशारे पर महज एक एफआईआर के आधार पर रात में पुलिस की 8 गाड़ी पहुंची और उन्हें पकड़ कर ले गई थी। जबकि न्यायालय ने 420 के लगे आरोप से उन्हें मुक्त करते हुए जमानत दे दी है।


मनी लांड्रिंग ऐसे आरोप मुक्त होकर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुंगेर के कद्दावर भाजपा नेता प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बीएम अमरेश ओडिशा से मुंगेर पहुंचते ही मीडिया से बातचीत की। कहा कि वैश्य समुदाय में उनकी राजनीतिक बढ़त को देखते हुए विरोधियों ने साजिश के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में हंसाने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन कोई साक्ष्य नहीं रहने के कारण कोर्ट ने उन्हें 420 के आरोप से मुक्त करते हुए तुरंत जमानत दे दिया। 


राजनीतिक विरोधियों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि वे पहले भी भाजपा में थे अब और मजबूती के साथ भाजपा ने बने रहेंगे। राजनीतिक विरोधी के इशारे पर महज एक एफआईआर की बात पर रात में 8 गाड़ी पुलिस आकर उन्हें पकड़ कर ले गई थी जबकि पुलिस के पास उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक नहीं था। 


वे राजनीति और समाज सेवा के साथ एक व्यवसायी भी हैं उनका सारा वित्तीय लेनदेन आयकर विवरणी में दर्ज है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे वैश्य समुदाय से आते हैं और वैश्य समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ को देख उनको बदनाम करने के लिए विरोधियों साजिश रची थी जो कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद नाकाम हो गई है शीघ्र ही साजिशकर्ता का वे खुलासा करेंगे।