Bihar Election 2025 : जदयू विधायक दामोदर रावत का ग्रामीणों से विरोध, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल; जानिए क्या है पूरा मामला Chhath puja : पीएम मोदी ने मन की बात में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, कहा - घर घर बन रहे ठेकुआ, सज रहे घाट Bihar Election 2025 : बीयर लेकर बिहार आए यूपी के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, बीजेपी चुनाव प्रचार मामला, कोर्ट ने भेजा जेल Bihar BJP leader : पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉ. संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी, बेटे को जान से मारने की धमकी central government employees: केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ी, इन लोगों पर नहीं लागू होंगे नियम “अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव पर बोला हमला, कहा - वो तो खुलेमाम मेरा ...,ज्योति सिंह को दिया खुला समर्थन” Bihar news: अस्पताल में बेड से गिरने से घायल युवक की दर्दनाक मौत, स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही सवालों के घेरे में... बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान: पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, राशन डीलरों को मानदेय और कारीगरों को ब्याजमुक्त ऋण देने का किया वादा Bihar election: मंच टूटने की घटना: मोकामा में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह धड़ाम से गिरे, जनसभा में अफरा-तफरी बिहार चुनाव से राहुल गांधी ने क्यों बनाई दूरी? कांग्रेस के कैंडिडेट भी हो रहे हैरान; जानिए क्या है वजह
1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Wed, 04 Oct 2023 09:35:18 PM IST
- फ़ोटो
BEGUSARAI: रेप मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 20 साल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए तेघड़ा थाने के पकठौल निवासी 20 वर्षीय कुंदन कुमार चौरसिया को पोक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।
पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक लाख रुपया पीड़िता के पक्ष में सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 10 लोगों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। आरोपित पर आरोप है कि 15 अप्रैल 2022 को 7 बजे सुबह में ट्यूशन पढ़ने गई 7 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था।
बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने इस मामले के पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता बतायी थी कि वह ट्यूशन पढ़ने गई थी तभी आरोपित ने घर में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और मुंह बंद कर दिया। चिल्लाने पर उसे मारा पीटा गया और उसके साथ उसने गंदा काम किया।