ममता सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संदेशखाली और शेख शाहजहां मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ठकठकाया था,लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में सुनवाई कब होगी यहमुख्य न्यायाधीश तय करेंगे।
दरअसल, ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये CJI तय करेंगे। शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे पश्चिम बंगाल सरकार ने की जल्द सुनवाई की मांग की थी। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मंगलवार (5 मार्च) को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। ममता सरकार का कहना है कि एसआईटी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सीबीआई को मामला सौंपना बिल्कुल गलत है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट मे पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हमे हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना होगा। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से सम्पर्क करें, वो मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे। इस तरह लंच के समय चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलती नजर आ रही है।
उधर, इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल, मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को जोर की फटकार लगाई और कहा कि राज्य की पुलिस ने शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की और प्रदेश की पुलिस का इस मामले में रुख पक्षपात से भरा नजर आता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनंम और हिरण्मय भट्टाटार्य की पीठ ने ये बातें की।