BODHGAYA : बिहार के बोधगया के महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महाबोधि मंदिर पर फॉरेन करेंसी रेग्युलेटरी एक्ट के तहत यह 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मंदिर पर फॉरेन करेंसी रेग्युलेटरी एक्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराने और विदेशी मुद्रा दान का रिटर्न नहीं भरने पर यह नोटिस जारी किया गया है।
इस नोटिस में गृह मंत्रालय ने बीटीएमसी की लापरवाही को बताया है। इसमें तय सीमा के अंदर 80 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। मंदिर कमेटी के सूत्रों ने बताया है कि, पांच - छह दिन के अंदर ही नोटिस आया है। महाबोधि मंदिर में दान के रूप में ज्यादातर विदेशी मुद्रा होती है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में सालों भर विदेशी पर्यटकों के आने-जाने का सिलसिला लगा रहता है। यहां प्रति वर्ष करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा में दान आता है।
आपको बताते चलें कि, महाबोधि मंदिर का आय का मुख्य स्रोत विदेशी मुद्रा ही है। ऐसे में एफसीआरए (FCRA) का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो सका है जिससे विदेशी मुद्रा दान के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अब लाइसेंस के रद्द होने के बाद मंदिर में दान के रूप में विदेशी मुद्रा को लेना बंद कर दिया गया है जिससे मंदिर के आय पर सीधा असर पड़ेगा. कुछ ही महीनों के बाद नवंबर से पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है।