ब्रेकिंग
Bihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौनBihar News : स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर! बिहार में बदल गया स्कूलों का समयBihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौनBihar News : स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर! बिहार में बदल गया स्कूलों का समय

Bihar News: दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, रेप के बाद नाबालिग लड़की की ले ली थी जान

MADHUBANI: मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या (rape and murder) के दोषी को उम

Bihar News: दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, रेप के बाद नाबालिग लड़की की ले ली थी जान
Mukesh Srivastava
2 मिनट

MADHUBANI: मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या (rape and murder) के दोषी को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे एससी/एसटी सह चिल्ड्रन कोर्ट के स्पेशल जज सैयद मो. फजलुल बाड़ी ने यह फैसला सुनाया।


दरअसल, यह घटना 17 अगस्त, 2020 को हुई थी, जब 13 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर के बाहर शौच के लिए गई थी और वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव पड़ोस के एक घर में मिला था। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को पोक्सो कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।


अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376A, 302 और 120B के साथ-साथ पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा भी सुनाई है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

रिपोर्ट- कुमार गौरव