लालू पर संकट बरकरार: पिता के स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी ने जताई चिंता, कहा.. बेल मिल गई लेकिन फिलहाल एम्स में ही रहेंगे

लालू पर संकट बरकरार: पिता के स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी ने जताई चिंता, कहा.. बेल मिल गई लेकिन फिलहाल एम्स में ही रहेंगे

PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भले ही रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन उनके समर्थकों के लिए खट्टी और मीठी, दोनों ख़बरें सामने आ रही है. पिता को जमानत मिलने के बाद भी तेजस्वी यादव उतना उत्साहित नहीं हैं. उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है. तेजस्वी ने कहा कि भले ही उनके पिता को कोर्ट जमानत मिल गई लेकिन फिलहाल वह पटना नहीं आएंगे. दिल्ली एम्स में ही उनका इलाज चलेगा. 


कोरोना को लेकर राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेकर बाहर निकलने के बाद तेजस्वी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि "लालू जी ने सजा की आधी अवधि पूरा किया है. न्यायालय ने उन्हें बेल दिया है. वे अभी एम्स में भर्ती हैं और एम्स में ही रहेंगे. इलाज चल रहा है. हम लोगों की चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर भी है. उनकी किडनी में संक्रमण काफी ज्यादा है और सांस लेने में तकलीफ है. उनका इलाज अभी एम्स में ही चलेगा."


तेजस्वी ने आगे कहा कि "बिहार के लोगों में ख़ुशी की लहर है. अब उनके मसीहा बाहर आ रहे हैं. लेकिन मैंने एम्स के डॉक्टरों से बात की है. डॉक्टरों का कहना है कि वह अभी उनको मॉनिटर में ही रखेंगे. जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक वह दिल्ली एम्स में ही रहेंगे." तेजस्वी ने आगे रांची हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था. देश में सभी लोगों को लालू यादव के बाहर आने का इंतजार था.


आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत दी है. झारखंड हाईकोर्ट के वकील आनंद वीज की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव को एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा. साथ ही उन्हें 10 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. लालू अपना पासपोर्ट भी जमा करेंगे. 


गौरतलब हो कि बीते 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी. लेकिन आज उन्हें जमानत मिल गई है. आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी.