लालू यादव की सजा पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का छलका दर्द, कहा.. बीमार हैं, फिर भी 5 साल की सजा

लालू यादव की सजा पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का छलका दर्द, कहा.. बीमार हैं, फिर भी 5 साल की सजा

SAMASTIPUR : चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट से फिर एक मामले में दी गई 5 साल कैद की सजा पर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का दर्द छलका है. 


लालू की सजा पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए समस्तीपुर के जेडीयू विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा है कि लालू जी जिस अवस्था में है और इन दिनों काफी बीमार हालत में भी हैं, इसके बावजूद न्यायपालिका से उन्हें 5 साल की सजा दी गई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश न्यायपालिका का है इसलिए इसपर कुछ भी टीका टिप्पणी करना ठीक नही है.


वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि जो लालू ने किया वो भर रहे हैं। इस उम्र में उनका जेल जाना व्यक्तिगत तौर पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने लालू जी के साथ मुकदमा दायर किया वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार है और उनके साथ है और आरोप हम पर लगाया कि फंसा दिया।  


बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.  डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 41 दोषियों को सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. 


रांची स्थित सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एसके शशि की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाई. कानूनी विशेषज्ञों की राय में लालू को तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तुरंत जमानत नहीं मिल सकेगी. इसके लिए उन्‍हें हाईकोर्ट का रूख करना होगा.