लालू प्रसाद के साले साधु यादव को तीन साल की सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

लालू प्रसाद के साले साधु यादव को तीन साल की सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साले और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।बता दें कि साधु यादव ने साल 2001 के जनवरी महीने में संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियों के साथ मारपीट की थी। इसी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने साधु यादव को तीन साल की सजा सुनाई है। साधु यादव के वकील ने कहा है कि प्रोविजनल बेल के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।


बता दें कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्र रहते साधु यादव की बिहार की सियासत में बड़ी धाक थी। लेकिन लालू-राबड़ी के हाथ से बिहार की सत्ता जाने के बाद साधु यादव का अपनी बहन राबड़ी देवी और जीजा लालू प्रसाद के साथ रिश्ते की डोर भी कमजोर होती चली गई।


लालू यादव ने साले साधु यादव को एमएलसी और विधायक बनाया। इसके बाद साधु यादव गोपालगंज से आरजेडी की टिकट पर सांसद भी बनें। एक समय था जब बिहार में लालू के दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव की तूती बोलती थी लेकिन बहन-बहनोई से जब रिश्ते बिगड़े तो दोनों की राजनीतिक कद भी घटता चला गया। तेजस्वी यादव की शादी के बाद साधु यादव ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला था।