Bihar News: रेलवे ट्रैक पर जा फंसा बेलगाम ट्रक, तीन घंटे तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बाधित Bihar Transfer-Posting: बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अफसरों का ट्रांसफर, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: जमीन कब्जे को लेकर हथियारों से लैस दबंगों का उत्पात, कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल Bihar Transfer-Posting : बिहार के एक SDO ने नौकरी क्यों छोड़ दी..? नीतीश सरकार ने दी स्वैच्छिक सेवानिवृति Bihar Ias Transfer: नीतीश सरकार ने दो आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर, पश्चिम बंगाल कैडर की इस महिला IAS को दी यह जिम्मेदारी... Bihar Politics: विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज के बड़े नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा Rashtriya Janata Dal: बिहार चुनाव से पहले RJD की बड़ी रणनीति, P.hd प्रवक्ताओं की उतार दी फौज! Bihar News: हादसे की शिकार हुई बारात जा रही बस, दो दर्जन से अधिक बाराती घायल; दो की हालत नाजुक Bihar Politics : अल्लाबरू को अखिलेश सिंह का करारा जवाब, तेजस्वी ही होंगे महागठबंधन का चेहरा! Bihar tribal voters: बिहार में पहली बार इस समाज के हर वयस्क को मिला वोट का हक ,कभी नहीं जानते थे वोट क्या होता है!
DELHI: लॉकडाउन में जबरन किरायेदारों से किराया मांगने वाले मकान मालिकों के लिए बुरी खबर है. जबरन किराया मांगने वाले कई मकान मालिकों के खिलाफ दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना में केस दर्ज हुआ है.
इसको भी पढ़ें: सोन नदी में 8 बच्चे नहाने के दौरान डूबे, 3 का शव अब तक बरामद
जबरन मांग रहे थे किराया
बताया जा रहा है कि मुखर्जी नगर में रहने वाले ज्यादातर किरायेदार पीजी मे रहते हैं. उनका मकान मालिक उनसे जबरन पैसा वसूल रहे थे. इन लोगों ने कहा लॉकडाउन के दौरान परेशानी बढ़ी है. फिलहाल पैसा नहीं है. ऐसे में कुछ दिन रूक जाए. लेकिन मकान मालिक दवाब बनाए हुए थे. किरायेदारों ने थाना में इसकी शिकायत की.
एक माह जेल या हो सकता है जुर्माना
बताया जा रहा है कि मुखर्जी नगर में 9 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 188 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है. यह धारा सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ लगाई जाती है. इसके तहत एक माह की जेल और जुर्माना का प्रावधान है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार भी कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक श्रमिकों या छात्रों पर किराए के लिए दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई होगी. इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर पर है. एसएसपी, एसपी या डिप्टी पुलिस कमिश्नर भी इस कानून के तहत एक्शन ले सकते हैं. बता दें कि हजारों लोगों को लॉकडाउन के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा. संकट की घड़ी में मकान मालिकों ने हजारों लोगों को घरों से निकाल भी दिया. जिसके कारण हजारों लोगों को पैदल ही घर आना पड़ा.