1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 07 May 2024 02:42:22 PM IST
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DESK : दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम अदालत पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वह राजनीतिक व्यक्ति हैं या नहीं। बल्कि हम यह देख रहे हैं कि यह केस सही है या नहीं। इसमें असाधारण मामलों में जमानत पर विचार किया जा सकता है या नहीं।
ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने 100 करोड़ रुपए के लेनदेन की बात कही। राजू ने कहा कि जब इस मामले की जांच शुरू हुई, तब यह उनके (केजरीवाल) खिलाफ नहीं थी। पड़ताल के दौरान उनकी भूमिका सामने आई है। एएसजी ने कहा कि यह जांच अधिकारी तय करेगा कि कौन सा बयान सही है और कौन सा नहीं। राजू ने कोर्ट में गवाहों के बयानों का भी जिक्र किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कर रही है।
इसके आगे ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी, तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। इसलिए शुरुआत में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई? केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है? मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों रहा?