ब्रेकिंग
मटन की जगह चिकन परोसे जाने पर निकाह के बाद भारी बवाल, बाराती-घराती में जमकर मारपीट, एक दर्जन लोग घायलसमस्तीपुर RPF पोस्ट से शराब तस्करी के दो आरोपी फरार, एस्बेस्टस तोड़कर भागे; सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान निलंबितकरबिगहिया से अगवा युवक का अथमलगोला में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम Bihar Top 10 News: सम्राट चौधरी के बड़े फैसले, बारिश से हाहाकार, जमीन रजिस्ट्री के नए नियम और बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर समेत 10 बड़ी खबरेंलाल किले को बम से उड़ाने की मिली धमकी, दिल्ली में हाई अलर्ट मटन की जगह चिकन परोसे जाने पर निकाह के बाद भारी बवाल, बाराती-घराती में जमकर मारपीट, एक दर्जन लोग घायलसमस्तीपुर RPF पोस्ट से शराब तस्करी के दो आरोपी फरार, एस्बेस्टस तोड़कर भागे; सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान निलंबितकरबिगहिया से अगवा युवक का अथमलगोला में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम Bihar Top 10 News: सम्राट चौधरी के बड़े फैसले, बारिश से हाहाकार, जमीन रजिस्ट्री के नए नियम और बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर समेत 10 बड़ी खबरेंलाल किले को बम से उड़ाने की मिली धमकी, दिल्ली में हाई अलर्ट

केजरीवाल को SC से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका हुई खारिज

DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के तरफ से अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी। अब यह याचिक

केजरीवाल को SC से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका हुई खारिज
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के तरफ से अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी। अब यह याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका को तुरंत सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका को अवकाशकालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार किया है। अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा। 


सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गयी है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने  मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) फैसला ले सकते हैं क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।


आपको बताते चलें कि, केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा है कि वह जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि दो जून के बजाय नौ जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने 10 मई को, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केजरीवाल दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे। इसके एक दिन पहले एक जून को, लोकसभा चुनाव के सातवें एवं अंतिम चरण का मतदान होना है।