1st Bihar Published by: Updated Sat, 17 Jul 2021 07:02:01 AM IST
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PATNA : बिहार में विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों की बदहाल स्थिति का मामला जब पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बिना देरी के सभी विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों की खस्ताहाल पर सूबे के सभी कुलपतियों की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने हॉस्टलों की स्थिति के मामले में राज्य सरकार को सही स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि राजधानी के बीचों-बीच स्थित हॉस्टल की स्थिति खेदजनक है। कोर्ट ने वीसी के साथ वर्चुअल बैठक करने की बात भी कही है और 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें पीयू के हॉस्टलों की दयनीय स्थिति को लेकर संज्ञान का आग्रह किया गया था। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। राज्य सरकार को सही स्थिति का पता लगाने के लिए भी कहा गया है।