BEGUSARAI: बेगूसराय मटिहानी विधानसभा से जदयू विधायक सह जदयू एमएलसी राजकुमार सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नगर थाना के पुलिस ने सदर अस्पताल के चिकित्सक चंदन के आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 4 भी लगाई गई है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की धारा गैर जमानतीय है। इस एक्ट में अभियुक्त को बेल मिलने का प्रावधान नहीं है।
इस वजह से मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह की परेशानी बढ़ सकती है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि डॉ चंदन के आवेदन पर नगर थाना की पुलिस ने शनिवार को फौरन ही एफआईआर दर्ज कर लिया और एफआईआर की कॉपी डॉ चंदन को रिसीव करा दिया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 504 506 और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की धारा.4 में एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। उन्होंने बताया कि आरोप सही पाये जाने पर विधि संवत कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि 29 नवंबर के बम ब्लास्ट में घायल बच्चों से विधायक राजकुमार सिंह मिलने सदर अस्पताल पहुंचे थे।
जब जख्मी बच्चों के परिजनों ने विधायक से शिकायत किया कि चिकित्सक सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद विधायक ओपीडी पहुंचे और चिकित्सक को बुलाया। जहां इमरजेंसी के डॉक्टर चंदन और विधायक के बीच बहस हो गई। इस बहस में विधायक राजकुमार सिंह डॉ चंदन पर भड़क गए और अमर्यादित शब्दों की बौछार कर दी। वहीं शनिवार के दिन आक्रोशित चिकित्सकों ने आईएमए और भासा ने शनिवार को सड़क पर उतर आक्रोश मार्च निकाला था और विधायक पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। अब विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।