Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन! Bihar Teacher News: बिहार के 110 शिक्षकों पर गिरी गाज, छोटी सी गलती और शिक्षा विभाग ने ले लिया बड़ा एक्शन
07-Sep-2019 08:16 PM
By 17
DESK: इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है. अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 31 अगस्त की डेडलाइन पर आईटीआर फाइल नहीं की है. उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज हैं. अब भी आपके पास रिटर्न फाइल करने का मौका हैं. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक आप जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि जुर्माने की राशि 1 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक की है. जुर्माने की राशि के साथ आप 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल कर सकते है. अगर किसी इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा. अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा कर अधिक जानकारी पा सकते हैं.