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इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में मिली 14 साल की सजा सस्पेंड

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Apr 01, 2024, 6:40:43 PM

इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में मिली 14 साल की सजा सस्पेंड

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DESK: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली 14 साल की सजा को सस्पेंड कर दिया है।


दरअसल, पाकिस्तान में हुए आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर तोशाखाना से मिले सरकार गिफ्ट में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे। जिसके बाद जवाबदेही अदालत ने दोनों को 14-14 साल की सजा सुनाई थी। 


इमरान और बुशरा ने नीचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों की सजा को सस्पेंड करते हुए दोनों को अस्थाई जमानत दे दी हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर ईद की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी।


ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल दोनों को रिहा नहीं किया जाए, क्योंकि दोनों को अन्य मामलों में भी दोषी करार दिया गया है। उन मामलों में आरोप मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। बता दें कि इमरान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाना में मिले महंगे सरकारी उपहारों को बिना किमत चुकाए या काफी कम कीमत चुकाकर अपने पास रख लेते थे।