DESK: चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में CBI की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 99 आरोपियों में साक्ष्य के अभाव में 24 को बरी किया गया जबकि 38 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गयी। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को होटवार जेल भेजा गया है। जहां कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें रिम्स भेजा जाएगा।
डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। लालू समेत 41 आरोपियों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। लालू की स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें होटवार जेल भेजे जाने का फैसला लिया। फिलहाल लालू जेल में रहेंगे। उसके बाद ही उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाएगा।
लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है. नंद किशोर प्रसाद को तीन साल की सजा, अशोक कुमार यादव को तीन साल की सजा मिली है.लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है.
बाकी 24 लोगों को साक्ष्य जे आभाव में बरी कर दिया गया है. जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं.