1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 22 Feb 2024 03:00:14 PM IST
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PATNA: 23 फरवरी से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम और विधायक हेमंत सोरेन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, झारखंड में हुए जमीन घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन फिलहाल होटवार जेल में बंद हैं। चंपई सरकार के गठन के हेमंत सोरेन कोर्ट से आदेश मिलने के बाद फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे। अब जब विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है तो उन्होंने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
हेमंत सोरेन ने कोर्ट से बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। बुधवार को कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया। विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।