जमुई में ट्रकों से अवैध वसूली करते 4 गिरफ्तार, कार-गहने-मोबाइल बरामद अब जल्द ही मेट्रो की आरामदायक यात्रा का आनंद लेंगे पटनावासी, डीएम ने सभी स्टेशनों पर पार्किंग स्पेस सुनिश्चित करने का दिया निर्देश BIHAR: दरभंगा में 29 करोड़ की लागत से खादी मॉल सह अर्बन हाट का निर्माण शुरू, मिलेगा रोजगार और पहचान Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट लालमुनी चौबे का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित : अवधेश नारायण सिंह
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 14 Jul 2023 07:07:15 PM IST
- फ़ोटो
SHEKHPURA: शेखपुरा के चर्चित हथौड़ी कांड में सुनवाई के बाद मामले मे दोषी पाए गए सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया है हालांकि इस केस का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दो साल बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
दरअसल, साल 2021 के जुलाई महीने में बरबीघा शहर स्थित सकलदेव नगर मोहल्ले में कुछ डकैत प्ले स्कूल की संचालिका राधिका कुमारी के घर में घुस गए थे। डकैती का वारदात को अंजाम देने के दौरान बदमाशों ने राधिका के नाबालिग बेटे के सिर पर हथौड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान बदमाशों ने राधिका और उसके पति को भी घायल कर दिया था हालांकि राधिका की बेटी खुशी किसी तरह से वहां से भाग निकली थी।
इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने लूटे गए मोबाइल के माध्यम से लुटेरों तक पहुंच गई और कोलकाता में छापेमारी कर सभी को धर दबोचा था हालांकि कांड का मुख्य आरोपी आयुष कुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम की कोर्ट ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वाले दोषियों में विक्रम कुमार उर्फ विक्रम सिंह, बौआ जी उर्फ गौतम, तिजेंद्र कुमार, रोहित कुमार उर्फ बिल्ला तथा अमन शामिल हैं।