हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, राम रहीम को बिना कोर्ट की इजाजत के न दें पैरोल

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, राम रहीम को बिना कोर्ट की इजाजत के न दें पैरोल

DESK: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दिया है। कहा है कि राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से इजाजत ली जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इससे पहले और कितने लोगों को इस तरह पैरोल दिया गया है। 


दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एसजीपीसी ने राम रहीम को पैरोल दिये जाने का विरोध किया था। डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें उसे दोषी करार दे सजा भी सुनाई जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है जो गलत है इसलिए डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए। इसी मामले पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की और राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया। 


साध्वियों के साथ दुष्कर्म और पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्‍चा सौदा मुखी राम रहीम को बार-बार पैरोल द‍िए जाने के मामले में कोर्ट ने आज सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह निर्देश दिया कि भव‍िष्‍य में बिना कोर्ट की इजाजत के राम रहीम को पैरोल ना दी जाए। बता दें कि 10 मार्च को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की पैरोल समाप्‍त होने वाली है। 10 मार्च को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है। मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।