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GST रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ी, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं रिटर्न दाखिल

DESK : कोराना महामारी के दौरान सरकार आम लोगों राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाख

GST रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ी, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं  रिटर्न दाखिल
Anamika
1 मिनट

DESK : कोराना महामारी के दौरान सरकार आम लोगों राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है. 


इसकी जानकारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर दिया है. इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 निर्धारित की थी. 


जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है. इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है. जीएसटीआर-9सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है.