ब्रेकिंग न्यूज़

मोतिहारी: दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत, परिजनों में मचा कोहराम प्रशांत किशोर ने लालू के साथ-साथ राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा..संविधान लेकर घूमने वाले क्या अंबेडकर के अपमान का जवाब देंगे? BIHAR: मिट गया माथे पर लगा कलंक: पॉक्सो एक्ट में बुरी तरह से फंस चुके केशव को मिला नया जीवन दान नीट 2025 में गोल इन्स्टीट्यूट के छात्रों ने लहराया परचम, 5400 से अधिक छात्र सफल, 527 छात्रों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की उम्मीद Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप BIHAR: शादी के 3 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुरालवालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप KATIHAR: डॉक्टर-पुलिस की मिलीभगत से कोर्ट को गुमराह करने का मामला उजागर, 82 वर्षीया महिला को जेल भेजने की धमकी, सोशल एक्टिविस्ट ने किया पर्दाफाश BIHAR CRIME: मोतिहारी एसपी के नाम पर बनाया फेक फेसबुक अकाउंट, साइबर ठगों ने की पैसे की मांग Bihar Politics: ‘बिहार की सत्ता में लालू परिवार की कभी नहीं होगी वापसी’ बाबा साहेब के अपमान पर बोले रोहित कुमार सिंह

गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 05 Dec 2023 04:30:54 PM IST

  गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल

- फ़ोटो

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। गया के पूर्व एसपी आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने यह कदम उठाया है। आदित्य कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इलाक में मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली जिसके बाद उन्होंने आज पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।  


बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार ने बीते दिनों अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दिया था। यही नहीं उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदित्य कुमार पर बड़ा आरोप लगा था। 


उन पर जूडिशियरी को प्रभावित करने के लिए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर फेक वाट्सऐप अकाउंट बनाने का आरोप था। 2011 बैच के आईपीएस को सु्प्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मंगलवार को उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है।