बिहार में तेज रफ्तार का कहर: बेतिया, रोहतास और बेगूसराय में सड़क हादसे, दो की मौत, आठ घायल IIT पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और आईआईटी के बीच हुआ समझौता PATNA: महिलाओं में बढ़ते एंडोमेट्रियल कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव Bihar News: पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और IIT के बीच हुआ करार Bihar News: पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और IIT के बीच हुआ करार Bihar Transfer Posting: परिवहन विभाग में चार ADTO का तबादला, 4 में एक को दो जिलों का मिला जिम्मा SUPAUL: VIP नेता संजीव मिश्रा ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, खेल को जीवन का हिस्सा बनाने का दिया संदेश UP News: योगी सरकार ने बदल दिए पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम, अब इस नाम से जाने जाएंगे UP News: योगी सरकार ने बदल दिए पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम, अब इस नाम से जाने जाएंगे Bihar News: बिहार की इस नदी पर 9 करोड़ की लागत से बनेगा स्थायी पुल, यूपी से बढ़ जाएगी कनेक्टिविटी
1st Bihar Published by: Updated Fri, 31 Jan 2020 03:33:44 PM IST
- फ़ोटो
SUPAUL : 26 साल पहले गैंगरेप केस में दोषी करार पूर्व विधायक समेत चार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ की कोर्ट ने दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
फैसला रखा था सुरक्षित
27 जनवरी को कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार समेत चार अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था. एडीजे थ्री रविरंजन मिश्र की अदालत ने सत्रवाद संख्या 36/95 की सुनवाई करते हुए दरिंदगी के इन आरोपियों को दोषी करार माना था. जिसके बाद आज सजा का ऐलान हुआ.
पीड़िता ने काटा था प्राइवेट पार्ट
इसमें से एक आरोपी रामफल यादव की मौत हो चुकी है. हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा फरार चल रहे हैं. बता दें कि पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार जनता दल के टिकट पर त्रिवेणीगंज से जीतकर विधानसभा पहुंचा था. बलात्कार के दौरान लड़की ने पूर्व विधायक के नाजुक अंग को काट लिया था. उस समय हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण मेडिकल बोर्ड की ओर से जांच हुई थी. इसमें डॉक्टरों ने रिपोर्ट में धारदार हथियार से नाजुक अंग को जख्मी करने की बात कही थी.
क्या है पूरा मामला
16 नवंबर 1994 की रात पीड़िता अपनी मां के साथ सोई हुई थी. इसी बीच पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेन्द्र यादव सहित दो-तीन अज्ञात मिलकर रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर आए और लड़की का हाथ-मुंह बांधकर जीप से लेकर चला गया था. आरोपियों ने एक कमरे में ले जाकर बारी-बारी उसके साथ गैंगरेप किया था. इसके बाद दुष्किर्मियों के चंगुल से भागकर किसी तरह अपने घर आई और परिजनों को आपबीती सुनाई. जख्मी हालत में लड़की की मेडिकल जांच कराई गई थी. 19 नवंबर 1994 को पीड़िता के बयान पर त्रिवेणीगंज थाना में केस दर्ज किया गया था.