DESK : आज महीने की पहली तारीख है और आज से बैंकिंग व्यस्था में कई बदलाव होने वाले हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला हैं. ये बदलाव आपके बैंक खाते, रसोई गैस से लेकर के गाड़ियों के बीमा तक हैं. आइये डालते हैं इन पर एक नजर
एलपीजी की कीमतें :
तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं. पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है. लेकिन, अगस्त के महीने में तेल कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए एलपीजी की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की है.
ज्यादा कटेगा आपकी सैलरी से PF:
देशभर में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत नौकरीपेशा लोगों के पीएफ को लेकर बड़ा ऐलान किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीनों के लिए EPF का मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था. सीतारमण ने कहा था कि मई, जून और जुलाई में कर्मचारियों का सिर्फ 10 फीसदी पीएफ कटेगा और कंपनी की ओर से भी 10 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन रहेगा, लेकिन आज से यानी 1 अगस्त से सभी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी. 1 अगस्त से EPF का कॉन्ट्रिब्यूशन पहले की तरह 24 फीसदी होगा. इसमें 12 फीसदी कंपनी और 12 फीसदी कर्मचारी देगा, जिसकी वजह से आपकी इन हैंड सैलरी में कम हो जाएगी.
इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा :
यदि आपके बैंक अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और RBL Bank में है तो, आपको आज से अपने बैंक में पहले से ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा साथ ही महीने में तीन से ज्यादा बार ट्रांजेक्शन करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. कैश इनफ्लो और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये नियम लागू किये गए हैं.
PM-Kisan की छठी किस्त:
किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठवीं किस्त उनके खाते में आज से डाली जाएगी. मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की छठी किस्त जमा करेगी. सरकार ने इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है. बता दें कि योजना की पांचवीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी.
गाड़ी खरीदना होगा सस्ता:
आज से केंद्र सरकार ने कार और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने जून में व्हीकल के लिए लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया था. IRDAI 'मोटर थर्ड पार्टी' और 'ओन डैमेज इंश्योरेंस' से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है. IRDAI के निर्देशों के मुताबिक, 1 अगस्त से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा.