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PATNA : कोरोना से प्रभावित रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में छूट बुधवार से प्रभावी हो रही है लेकिन लॉकडाउन 4 में मिलने वाली रियायतों के बावजूद ईद के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों को बंद रखने का फैसला किया गया है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वजैन उद्दीन अंसारी ने सभी जिलों में वक्फ बोर्ड के जिला औकाफ़ कमेटियों को यह आदेश दिया है कि ईद के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों को बंद रखा जाए। वफ्फ बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि 31 मई 2020 तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से तय किए गए गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों को खोलने पर पाबंदी लागू है लिहाजा ईद के मौके पर भी यह पाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी।
वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों में कमेटियों को यह ताकीद की है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन का उल्लंघन ना होने पाए। ईद की नमाज किसी भी मस्जिद-ईदगाह में अदा नहीं की जा सकेगी। लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा करने से मना करना। उन तक यह अपील पहुंचाना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। 31 मई तक सभी मस्जिदों को बंद रखने का फैसला किया गया है।