1st Bihar Published by: 3 Updated Sep 13, 2019, 4:01:53 PM
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DELHI : नए मोटर व्हिकल एक्ट के लागू होने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ आ गई है. पर ऐसे लोगों को काफी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है जो किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं और वहीं से ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं. बता दें कि बिहार के ही कई ऐसे युवा हैं जो दूसरे राज्य में जॉब करते हैं और किराए के घर में रहते हैं. ऐसे में उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि लाइसेंस बनाने के समय जरुरी दस्तावेज पर मूल पता दर्ज होता है और उन्हें ऑफिस से मूल प्रदेश से ही डीएल बनवाने की सलाह देकर लौटा दिया जाता है. मगर एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरे राज्य में रह रहे लोग भी वहां ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, इसके लिए उनके पास कुछ जरुरी कागजात होना आवश्यक है. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले के पास रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए और इसके साथ ही जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से जारी लेटर व कंपनी का आई कार्ड होना आवश्यक है. पर आम लोग इसकी जानकारी न होने के चलते परेशान हो रहे हैं.