दाखिल खारिज का सिस्टम अब ज्यादा पारदर्शी, डीसीएलआर कोर्ट का फैसला ऑनलाइन देख सकते हैं

दाखिल खारिज का सिस्टम अब ज्यादा पारदर्शी, डीसीएलआर कोर्ट का फैसला ऑनलाइन देख सकते हैं

PATNA : जमीन की दाखिल खारिज में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए नीतीश सरकार अब सिस्टम को ऑनलाइन कर चुकी है. सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए अब ऑनलाइन मोड में फैसलों को रखने का निर्णय किया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीसीएलआर कोर्ट को भी ऑनलाइन कर दिया है. अब कोई भी शख्स डीसीएलआर कोर्ट जाए बगैर अपने केस की जानकारी ले सकता है. दाखिल खारिज अपीलवाद मैनेजमेंट सिस्टम अब जनता को समर्पित कर दिया गया है. 


मंत्री रामसूरत राय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि म्यूटेशन को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों की जिम्मेदारी और समय तक तय कर दी गई है. हर महीने म्यूटेशन में लगे कर्मियों की रैंकिंग भी विभाग द्वारा जारी की जा रही है. इसी तरह डीसीएलआर ऑफिस और उनकी कोर्ट को भी जिम्मेदार बनाने की जरूरत थी. अब भूमि सुधार उपसमाहर्ता और भी सजग होकर काम करेंगे. 


विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों को धीरे-धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है. जल्द अपील की सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी जाएगी. नई व्यवस्था में म्यूटेशन की अपील के लिए आवेदक को सिर्फ डीसीएलआर कार्यालय जाकर आवेदन देना होगा. वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन की ऑनलाइन इंट्री कर देगा. इस पर ऑटो जेनरेटेड केस नंबर दर्ज होगा. इस नंबर के आधार पर आवेदक अपने आवेदन के बारे में घर बैठे जानकारी हासिल करेगा.