दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मृतका के परिजन को मुआवजा देने का भी निर्देश

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मृतका के परिजन को मुआवजा देने का भी निर्देश

BEGUSARAI: दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपित पति को बेगूसराय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने बरौनी थाना कांड संख्या 271/ 2020 की सुनवाई की।दहेज हत्या मामले में जेल में बंद आरोपित पति धीरज राय को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


धीरज राय बरौनी थाना क्षेत्र के अमरपुर का रहने वाला है। जिस पर पत्नी रूम्पी देवी की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप था। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित धीरज राय को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी, 34 में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया कि मृतका के परिजन को सरकारी मुआवजा राशि प्रदान करें


अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने कुल पांच गवाहों की गवाही कराई। आरोपित की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने आरोपित का पक्ष न्यायालय में रखा। आरोपित धीरज राय पर यह आरोप था कि 2018 में मटिहानी थाना के रचियाही निवासी सूचक प्रमोद राय की बेटी रूम्पी देवी के साथ शादी के बाद से ही धीरज राय और परिवार के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। 


मांग पूरी नहीं होने पर रूम्पी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस हत्या की सूचना मृतका रूम्पी देवी के पिता प्रमोद राय को 27 जुलाई 2020 को मिली। जिसके बाद मृतका के पिता प्रमोद राय जब बेटी के ससुराल पहुंचे तब वहां रूम्पी की लाश को देखा। जिसके बाद उन्होंने थाने में दामाद और बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया।