1st Bihar Published by: Updated Jul 27, 2021, 9:34:31 PM
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PATNA: कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से सवाल किया। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर क्या तैयारी की गयी है?
वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़ी सही जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी है। हाईकोर्ट ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 30 जुलाई तक दोबारा हलफनामा दायर करने का समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया और दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की तरफ से यह बताया गया कि 71% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है।
जिस पर हाईकोर्ट का कहना था कि हलफनामा में यह स्पष्ट नहीं है कि 71% में कितने लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया और कितने को सेकंड डोज दिया गया। कोर्ट को आधी जानकारी देकर सरकार वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर पर्दा डालती है। मीडिया को भी अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है।