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1st Bihar Published by: Updated Mon, 28 Mar 2022 02:56:11 PM IST
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RANCHI : इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है।
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके ऊपर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला आने के बाद अब बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है।
अपने खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की ने जमानत की याचिका भी दायर की है। वही उनका बेल पिटीशन भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि बंधु तिर्की फिलहाल जेल नहीं जाएंगे लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता जानी तय है।