PATNA: बिहार के कोचिंग संस्थानों पर एक बार फिर केके पाठक ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा विभाग की तरफ से कोचिंग संस्थानों के लिए नया फॉर्मेट जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के इस नए फॉर्मेट को भरकर सभी कोचिंग संस्थानों को संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा कराना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है।
दरअसल, शिक्षा विभाग द्वारा राज्यभर में की गई कोचिंग संस्थानों की जांच में यह बात सामने आई है कि ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो एक कोचिंग का कराया है लेकिन उनके ब्रांच कई जगहों पर चल रहे हैं। जिसके बाद विभाग ने ऐसे कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी फॉर्मेट में कोचिंग संस्थानों में छात्रों की संख्या, किन विषयों की पढ़ाई कराई जा रही है और कौन सी परीक्षा की तैयारी कोचिंग संस्थान कराते हैं इसकी जानकारी देनी होगी।
बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थानों को स्कूल के टाइम पर कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही साथ सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया था और अब शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए नया फॉर्मेट जारी किया गया है। जिसमें कोचिंग संस्थानों को सभी जानकारी शेयर करनी होगी।