सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, चुनाव प्रचार के लिए SC ने दी थी अंतरिम जमानत

सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, चुनाव प्रचार के लिए SC ने दी थी अंतरिम जमानत

DELHI: दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तय समय पर तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल ने सारे दांव पेंच लगा लिए लेकिन आखिरकार उन्हें वापस जेल जाना पड़ा।


दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया था कि उन्हें 2 जून को हर हाल में जेल में वापस जाकर सरेंडर करना होगा। 21 दिन के बीच सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से पंजाब तक चुनाव प्रचार किया।


सरेंडर करने की तिथि नजदीक आते देख केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ा दिया जाए हालांकि शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और निचली अदालत में जाने की सलाह दी। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने और नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।


केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है और अपने स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद रविवार दो जून को अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 5 जून को सुनवाई करेगा।