चारा घोटला मामला : CBI की याचिका पर लालू यादव ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा - नहीं पूरा होगा उनका कोई मकसद

चारा घोटला मामला : CBI की याचिका पर लालू यादव ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा - नहीं पूरा होगा उनका कोई मकसद

PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें लालू यादव ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई द्वारा दायर याचिका का विरोध किया है। लालू ने कहा है कि,सीबीआई की याचिका खारिज की जाए। 


लालू यादव के तरफ से दायर जवाब में कहा गया है कि, -  "सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।"


मालूम हो कि, लालू यादव ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।  हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। इससे पहले सीबीआई के तरफ से लालू की ज़मानत को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गयी है। CBI ने  इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में  25 अगस्त को सुनवाई को तैयार हुआ है। सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है। 



आपको बताते चलें कि, चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले साल 21 फरवरी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में 75 वर्षीय यादव को जमानत दे दी थी।  लालू यादव को रांची में सीबीआई की एक अदालत ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को इस मामले में दोषी ठहराया था। जब यह कथित घोटाला हुआ उस समय लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे और वित्त विभाग भी उनके पास था।