चर्चित जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला मामला: जेल में बंद खुशबू सिंह को नहीं मिली जमानत

चर्चित जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला मामला: जेल में बंद खुशबू सिंह को नहीं मिली जमानत

PATNA: पटना में चर्चित जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर हुए जानलेवा हमला मामले के मुख्य आरोपी खुशबू सिंह को कोर्ट से आज भी जमानत नहीं मिली। बेऊर जेल में बंद खुशबू सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने रिकॉर्ड में केस डायरी को लगाने का निर्देश दिया।


पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एएम बदर की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और सरकारी वकील को रिकॉर्ड में केस डायरी को भी लगाने को कहा। केस डायरी पढ़े जाने के बाद ही अब इस जमानत याचिका पर फैसला देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी। 


बता दें कि खुशबू सिंह के नियमित जमानत पर सुनवाई 31 जनवरी को भी हुई थी। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान जिम ट्रेनर के वकील ने खुशबू सिंह की जमानत का विरोध किया और पूरी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा। इस मामले को गंभीर बताते हुए अधिवक्ता ने कहा कि जमानत देने से पूर्व इस केस के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अधिवक्ता की बातों को सुनने के बाद जस्टिस एएम बदर ने सरकारी वकील को रिकॉर्ड में केस डायरी लगाने को कहा।


गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को पटना के कदमकुआं में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या के उद्धेश्य से गोली मारी गई थी। इस दौरान विक्रम सिंह की जान बच गयी थी। इस मामले में शामिल खुशबू सिंह, पति राजीव कुमार सिंह और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस मामले में पहले ही खुशबू सिंह के पति फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को जमानत दी गयी वही खुशबू सिंह फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई है। अब इस मामले पर सुनवाई 2 मार्च को होगी। 


सरकारी वकील मुश्ताक़ आलम और जेएन ठाकुर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नहीं बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है। इस कांड में जो साक्ष्य सामने आया है उससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की मुख्य अभियुक्त है। इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है। इन लोगों ने जिम ट्रेनर की हत्या के लिए 3 लाख रुपया अपराधियों को दिया था।