चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Apr 27, 2024, 8:29:23 PM

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

- फ़ोटो

BEGUSARA: बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने हत्या के एक मामले दोषी पाए गए 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया है।


दरअसल, 27 नवंबर 2016 को राजीव कुमार अपने भाई संजीव कुमार, संतोष कुमार एवं कमलाकांत के साथ धबौली कोठिया स्थित अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी सभी आरोपित वहां पहुंचे और गोली चला दी। पहली गोली कमलाकांत की आंख के पास और दूसरी छाती के नीचे जबकि तीसरी गोली उसके जांघ में लगी। संजीव बचाने आया तो उसे भी दो गोली दाग दी। गोली लगने से कमलाकांत की मौत हो गयी जबकि संजीव घायल हो गया।


इस घटना को लेकर सूचक संतोष कुमार ने मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले के आरोपित रहाटपुर निवासी मन्नू सिंह, अखिलेश उर्फ राहुल कुमार, ऋषि राज उर्फ चुन्नु एवं लोहियानगर थाना के बाघी निवासी रामनंदन पासवान को कमलाकांत की हत्या में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने 8 गवाहों की गवाही करायी। सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।