सुप्रीम कोर्ट में CBI ने कहा.. हमें और ED को सुशांत केस की करने दें जांच, केस मुंबई ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं

सुप्रीम कोर्ट में CBI ने कहा.. हमें और ED को सुशांत केस की करने दें जांच, केस मुंबई ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं

DELHI: सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सीबीआई ने लिखित जवाब दिया. सीबीआई ने कहा कि  56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है. हमें और ईडी को मिलकर इस केस की छानबीन करने दिया जाए. सीबीआई ने यही भी कहा कि इस केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को कोई सवाल ही नहीं बनता है. 

बिहार सरकार ने दिया जवाब

बिहार सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दिया है. बिहार सरकार ने कहा कि सुशांत के पिता ने पटना में केस दर्ज कराया है. ऐसे में सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने का अधिकारी बिहार सरकार को बनता. रिया की ट्रांसफर याचिका को खारिज किया जाए. बिहार सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में FIR दर्ज नहीं कर रही है. मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया.  



रिया के वकील ने कहा- FIR गैरकानूनी 

रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया. कहा बिहार सरकार द्वारा दर्ज FIR गैरकानूनी है. बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने FIR को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है.  सभी पक्षों ने अपना लिखित जवाब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिया है.