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बजट 2024 : टैक्स स्लेब में हुआ बड़ा बदलाव, अब तीन लाख से अधिक की कमाई पर देना होगा 5 % टैक्स

DESK : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के साथ ही टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव न्‍यू टै

बजट 2024 : टैक्स स्लेब में हुआ बड़ा बदलाव, अब तीन लाख से अधिक की कमाई पर देना होगा 5 % टैक्स
Tejpratap
Tejpratap
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DESK : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के साथ ही टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स स्‍लैब रेट में हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब 15 लाख से ज्‍यादा इनकम होने पर 30 फीसदी का टैक्‍स लागू होगा। वहीं, न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत नए टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्‍यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। 


वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम पर 5 प्रतिशत, 7 से ज्‍यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से ज्‍यादा और 15 लाख तक इनकम पर 20 फीसदी और 12 लाख से ज्‍यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्‍स लागू होगा। 


कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना

🔹0-3 लाख रुपये- शून्य

🔹3-7 लाख रुपये- 5%

🔹7-10 लाख रुपये- 10%

🔹10-12 लाख रुपये- 15%

🔹12-15 लाख रुपये- 20%

🔹15 लाख रुपये से अधिक- 30%

बजट 2024 : टैक्स स्लेब में हुआ बड़ा बदलाव, अब तीन लाख से अधिक की कमाई पर देना होगा 5 % टैक्स

इसके अलावा बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है. नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक भुगतान किया है।