1st Bihar Published by: Updated Mon, 11 May 2020 07:15:13 AM IST
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PATNA : देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बिहार के लोग सरकार की अनुमति के बाद ही दूसरे राज्यों से बसों से आ सकेंगे. सरकार के तरफ से यह क्लीयर कर दिया गया है कि यदि बिना सरकार की अनुमति के दूसरे राज्यों से प्रवासी को लेकर बसें आती है तो उसे बिहार में जब्त कर लिया जाएगा.
बस को बिहार आने की अनुमति जिलाधिकारी देंगे. सरकार की अनुमति के बाद बिहार आने वाले बसों को लौटते समय तेल की व्यव्स्था सरकार के तरफ से की जाएगी. सरकार ने यह फैसला कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर किया है.
बता दें कि दूसरे राज्यों मं फंसे प्रवासी के लौटने के आदेश जारी होते ही भारी संख्या में बिहारी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं. कई लोग ट्रेन के बजाए बसों से बिहार आ रहे हैं. बिना जानकारी के बसों से आने के कारण अनावश्यक भीड़ हो जा रही है, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते ही आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से एक एसओपी. जारी की गई है. इसके अनुसार बिहार में दूसरे राज्यों से अगर कोई बस आती है तो संबंधित जिले के जीएम से उसकी अनुमति लेनी होगी. अगर बसों में एक जिले से अधिक यात्री हुए तो उन्हें अधिकृत डीएम से भी मंजूरी लेनी होगी. साथ इसके साथ ही जहां से बस खुलेगी वहां के डीएम या नोडल पदाधिकारी उसकी अनुमति देंगे. बिहार के बॉर्डर पर बसों की जांच की जाएगी, कागजात सही होने पर बस बिहार के अंदर आएंगे वरना उसे जब्त कर लिया जाएगा. लंबी दूरी तय कर बिहार आने पर यदि विधिवत अनुमति के साथ आया जाता है तो बसों के लौटने के लिए बिहार सरकार तेल उपलब्ध कराएगी.