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1st Bihar Published by: Ranjan Kumar Updated Wed, 08 Nov 2023 08:47:00 PM IST
SASARAM: कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र के भतीजे संजीव मिश्र की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बीते 18 अक्टूबर को तीनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था जिसे बुधवार को सुनाया गया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 19 इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, साल 2021 के 27 फरवरी की शाम परसथुआ बाजार स्थित बाबा मार्केट में पुरानी रंजिश को लेकर कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र के भतीजे संजीव मिश्र की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर कोचस थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और बीते 18 अक्टूबर को अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।
8 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। हत्या के मामले में सजा पाने वालों में कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के सलथुआ निवासी चुन्नू राय उर्फ सर्वोत्तम राय, निरंजन राय और धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं।