PATNA : बिहार में जबसे शिक्षा विभाग की कमान के के पाठक के जिम्मे लगी है तबसे इसमें सुधार को लेकर नए - नए प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक की स्कूल में टीचर को क्या करना है और क्या नहीं इसको लेकर भी आदेश जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब विभाग के तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों में टीचर के लिए क्लासरूम में कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल में कार्यअवधि के दौरान शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
दरअसल, बिहार में पिछले कुछ दिनों से सभी सरकारी स्कूलों में निरिक्षण किया जा रहा है। इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद भी कई जगहों पर खुद भी जाकर सभी चीज़ों को देख रहे हैं। जिसके बाद अब पाया गया कि ड्यूटी के दौरान कई टीचर स्कूल में मोबाइल चलाते हैं और कई जगहों पर टीचर खुशियों पर बैठकर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं।
जिसके बाद अब यह आदेश जारी किया गया है कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका वर्ग में मोबाइल चलाते हुए देखी गई है साथ ही साथ कुर्सी पर आराम फरमाते हुए देखी गई। इसके बाद अब यह आदेश सभी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया जाता है कि सभी क्लास रूम से कुर्सियों को हटा लिया जाए अगर इस आदेश के बाद किसी भी क्लास रूम में कुर्सियां पाई जाती है तो संबंधित विभाग के प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
वहीं, आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षक काम के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और उन्हें अपने संबंधित प्रधानाध्यापकों के पास जमा कर दें। आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों की सैलरी काटने की भी बात कही गई है। पत्र में बताया गया है कि हाल के दिनों में स्कूल में निरीक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा घंटों मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर विभागीय आदेशों के उल्लंघन का खुलासा हुआ है। इस पर अंकुश लगाने के लिए बी स्कूलों में पठन-पाठन के दौरान शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
इधर, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति के लिए शिक्षकों को अपने परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर प्रिंसिपल को उपलब्ध कराना होगा ताकि शिक्षकों को काम के घंटों के दौरान मोबाइल-मुक्त वातावरण बनाए रखते हुए आपात स्थिति के दौरान किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।आदेश में सख्ती से कहा गया है कि कोई भी शिक्षक काम के घंटों के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो उसे स्कूल में उस दिन उपस्थित लेकिन काम से अनुपस्थित माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित दिन के लिए उनके वेतन से कटौती की जाएगी।