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शिक्षक सेवकों के सेवाशर्त नियमावली में बदलाव, बिहार सरकार ने किया बड़ा एलान

1st Bihar Published by: Updated Sep 09, 2020, 7:19:51 PM

शिक्षक सेवकों के सेवाशर्त नियमावली में बदलाव, बिहार सरकार ने किया बड़ा एलान

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PATNA :  इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त नियमावली में बदलाव के बाद बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार ने शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तामीली मरकज) के सेवाशर्त नियमावली में बदलाव किया है. केंद्र संचालन, सेवा अभिलेख के संधारण और छुट्टी को लेकर सरकार ने कई बदलाव किये हैं.


शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कार्यरत शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तामीली मरकज) की कार्यावधि सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक की होगी. जब स्कूल मॉर्निंग चलेगा तो उसके अनुसार समय में बदलाव किया जायेगा.


नई सेवाशर्त नियमावली के मुताबिक एक सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में 1 साल में 16 दिन छुट्टी दी जाएगी. 1 साल में 16 दिन अर्जित अवकाश देय होगा और 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है. इसके अलावा मातृत्व और पितृत्व अवकाश को लेकर भी बड़ी राहत दी गई है.