PATNA : अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक लापरवाह अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया है. बिहार सरकार ने रोहतास जिले में अवैध खनन को लेकर विभाग के इंस्पेक्टर मोहम्मद रेयाजुल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके अलावा विभाग ने एफआईआर करने का भी निर्देश दिया है.
खनन विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर ने रोहतास जिला के खनन इंस्पेक्टर मोहम्मद रेयाजुल हक को निलंबित कर दिया है. खनन विभाग के अपर निदेशक संजय कुमार ने इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के शंकरपुर बरडीहा घाट पर दोबारा एफआईआर करने का निर्देश दिया है. मामले को लेकर जानकारी मिली है कि 4 दिसंबर को अवैध खनन की सूचना पर बाहर से आई खनन विभाग की टीम ने रोहतास जिला के बिक्रमगंज और डिहरी अनुमंडल स्थित बालू घाटों का निरीक्षण किया था. इस दौरान बालू खनन में काफी गड़बड़ी पाई थी, जिसको देखते हुए विभाग ने बालू खनन का ठेका लेने वाली कंपनी आदित्य मल्टीकॉम के शंकरपुर बरडीहा बालू घाट पर उठाव करने से रोक लगा दिया था.
रोक लगने के बावजूद भी शंकरपुर बरडीहा घाट से बालू खनन की प्रक्रिया जारी थी. इसकी सूचना मिलते ही विभाग की टीम सक्रिय हुई और सासाराम निवासी अधिवक्ता रवि कुमार सिंह के आवेदन के बाद बुधवार को खनन इंस्पेक्टर मोहम्मद रेयाजुल हक की उक्त कार्यों में संलिप्ता पाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.