Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी प्लस-2 विद्यालयों में नए बहाल 5728 प्रधानाध्यापकों की हुई पदस्थापन, लिस्ट..... Life Style: सावन में क्यों नहीं खानी चाहिए कढ़ी और साग? जानिए... सही कारण Bihar Elections: इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? सुपरस्टार के संकेत से सियासी हलचल तेज Sawan 2025: बिहार के 5 प्रमुख कांवर रुट, जहां मिलती है श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ Manrega Yojna Bihar: एक दर्जन से अधिक पंचायत सेवकों पर फर्जीवाड़े का आरोप, अब होगी कार्रवाई Cricket: टेस्ट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 3 में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज शामिल INDvsENG: रुट के शतक से द्रविड़ को नुकसान, जयवर्धने और स्मिथ जैसे दिग्गज भी रह जाएंगे पीछे Bihar News: गाद प्रबंधन नीति से बाढ़ मुक्त होगा बिहार, गंगा-कोसी नदियों में नियंत्रण विधि जल्द होगी शुरू Bihar News: रील्स बनाकर 'हीरो' बनना युवकों को पड़ा भारी, गाड़ी के उड़े परखच्चे; चारो अस्पताल में भर्ती Bihar Pension Scheme: बिहारवासियों को CM नीतीश की बड़ी सौगात, 1.11 करोड़ लोगों के खाते में भेजे गए ₹1227 करोड़
1st Bihar Published by: Updated Sun, 20 Feb 2022 09:16:30 AM IST
- फ़ोटो
पटना : अब राज्य में मठों और मंदिरों की जमीन के मालिक बदल जायेंगे. बिहार सरकार जल्द ही मठों और मंदिरों की जमीन के मालिकाना हक के बारे में बड़ा फैसला लेने जा रही है. दरअसल, अब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में महंत और पुजारी के बदले संबंधित इष्ट देव का नाम दर्ज किया जाएगा.
विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण पहल है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलानुसार बिहार में विधि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अलावा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब देव के नाम से मशहूर मंदिर की जमीन का नाम कर दी जाए.
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हर हाल में पालन किया जाएगा. प्रमोद कुमार ने कहा कि इस बैठक के बाद विधि विभाग इस बात का आंकड़ा जुटाने में लगा हुआ है कि सरकार के रिकॉर्ड में मठों और मंदिरों के नाम वास्तव में कितनी जमीन है, साथ ही इस बात का भो पता लगाया जा रहा कि इसका स्वामित्व किसके पास है. मंत्री ने कहा कि सरकार यह भी देख रही है कि किसी भी मठ मंदिर के पास रिकॉर्ड से अधिक जमीन तो नहीं है.
मंत्री की मानें तो नई तरह की जो व्यवस्था होगी उसमें मठ मंदिरों की जमीन और दूसरी संपत्तियों की अवैध ढंग से खरीद बिक्री पर रोक लग जाएगी. मंत्री ने बताया कि सरकार को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी जिसमें यह बताया गया था कि महंत और पुजारी मठ मंदिर की संपत्ति को बेच रहे हैं. प्रमोद कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था लागू करने के लिए विधि विशेषज्ञों से भी सलाह मशवरा किया जा रहा है और जल्द ही सरकार इस पर आदेश जारी कर देगी.
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल एक आदेश में कहा था कि कानून के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या प्रबंधक का नाम दर्ज किया जाए. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य मंदिरों से संबंधित भूमि विवाद का हवाला देते हुए यह बात कही गई थी कि किसी भी मंदिर में विराजमान देवता ही भूमि का वास्तविक स्वामी या मालिक होता है.