1st Bihar Published by: Updated Mon, 08 Jun 2020 07:22:14 PM IST
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PATNA : बिहार के जिलों में तैनात ट्रेजरी ऑफिसर को अब अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जायेगा. सरकार ने सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि वह किसी भी कीमत पर कोषागार पदाधिकारी को किसी अन्य कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्रभार नहीं दे.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इस पत्र में बताया कि उन्हें ऐसी सूचना मिली है कि डीएम कोषागार पदाधिकारियों को समाहरणालय के अन्य शाखाओं में जिम्मेदारी सौंप रहे हैं. उन्होंने कहा कि विशेषकर निकासी और व्ययन पदाधिकारी के रूप में सीएफएमएस में विपत्र तैयार करने, अनुमोदित करने और कोषागार से विपत्र समर्पित करने का कार्य दिया जा रहा है. अधिकारियों के इस फैसले से हितों की टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी.
सरकार ने यह निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर कोषागार पदाधिकारी को किसी अन्य कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्रभार नहीं दे. यदि आवश्यक परिस्थिति में कार्य दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में निकासी एवं व्ययन कार्यालयों में विपत्रादि की तैयारी करने का काम इनसे नहीं कराया जायेगा.
