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बिहार : पॉक्सो केस में जिस जज ने 24 घंटे में सुनाई सजा, पटना हाईकोर्ट ने उन्हें किया सस्पेंड

1st Bihar Published by: Updated Thu, 10 Feb 2022 10:12:41 AM IST

बिहार : पॉक्सो केस में जिस जज ने 24 घंटे में सुनाई सजा, पटना हाईकोर्ट ने उन्हें किया सस्पेंड

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PATNA : पोक्सो जैसे गंभीर मामले में 24 घंटे के अंदर जिससे जज ने आरोपी को सजा का ऐलान किया और नेशनल रिकॉर्ड बनाया. अब उसी जज के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है. पटना हाईकोर्ट ने अररिया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पोक्सो कोर्ट के जज शशिकांत राय को सस्पेंड कर दिया है. शशिकांत राय ने बीते साल नवंबर महीने में पॉक्सो से जुड़े एक मामले में आरोपी को 24 घंटे के अंदर फैसला सुना कर रिकॉर्ड बनाया था. जज शशिकांत राय को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है. 


आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में मंगलवार की शाम ही सात जजों को उनके सभी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया था इसी लिस्ट में जज शशिकांत राय का नाम भी शामिल है. अररिया पोक्सो कोर्ट के जज शशिकांत राय उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने पॉक्सो से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 24 घंटे के अंदर सजा सुना दी थी. इस सजा के ऐलान के बाद देशभर में उनकी चर्चा हुई थी. 24 घंटे के अंदर जज शशिकांत राय ने इस मामले से जुड़े सभी गवाहों को सुना, वकीलों की दलीलों को सुना और फिर काउंटर को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक के तहत सजा का ऐलान कर दिया. पहले सबसे जल्द सजा सुनाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की एक अदालत के पास था. उसने पोक्सो एक्ट के एक मामले में 3 दिन के अंदर फैसला सुनाया था लेकिन नजरिया की अदालत ने 24 घंटे में सजा सुनाकर रिकॉर्ड बना दिया.


हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अपनी तरफ से जो अधिसूचना जारी की है उसमें कहा गया है कि बिहार न्यायिक सेवा नियम 2020 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शशिकांत राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. और जांच जारी रहने तक वह सिविल कोर्ट अररिया हेड क्वार्टर से अटैच रहेंगे अधिसूचना के मुताबिक जांच पूरी होने तक जज शशिकांत राय बिना किसी अनुमति के अपना मुख्यालय छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं