Gautam adani: देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडाणी के बेटे की शादी कल, दीवा के साथ जीत लेंगे सात फेरे Bihar Land Survey: बिहार के सभी CO को मिला बड़ा अधिकार, DCLR से ले लिया गया पावर, जानें ..... हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, मूर्ति विसर्जन के दौरान DJ की धुन पर थिरकते और सिगरेट का धुंआ उड़ाते शख्स की हो रही तलाश Shivpuri Plane Crash: एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश, बाल -बाल बचे पायलट गोपालगंज में अपहरण के बाद युवक की हत्या, बहन को परीक्षा केंद्र पर गया था छोड़ने Road Accident in bihar : तेज रफ़्तार का कहर ! सड़क हादसे में एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर Bihar News: टेंट हाउस में लगी भीषण आग, 10 लाख का सामान जलकर खाक BIHAR CRIME : आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक घायल BIHAR CRIME NEWS : आरर्केस्ट्रा डांसर की संदिग्ध हालत में मौत, अब सहेली ने बताई बड़ी बात liquor ban in bihar : बिहार में यह कैसी शराबबंदी ! टोटो चालाक ने शराब पीने से इनकार तो घर में घुस दबंगों ने पूरे परिवार की कर दी पिटाई
03-Mar-2021 08:01 AM
ARA : बिहार में प्राइवेट अस्पताल किस तरह मरीजों और उनके परिजनों का दोहन कर रहे हैं इसकी बानगी देखनी हो तो आरा कोर्ट के फैसले को देखिए. फिजिशियन डॉक्टर ने एक महिला की सर्जरी की थी, इस मामले में मरीज की मौत के बाद आरा कोर्ट ने डॉक्टर की सर्जरी करने को गंभीर मानते हुए डॉक्टर को 5 साल की सजा सुनाई है.
आरा कोर्ट ने एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पवन कुमार समेत चार लोगों को 5 साल जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है. इन पर एक महिला की बच्चेदानी का गलत ऑपरेशन, मृत्यु के बाद भी पटना रेफर करने और कागजात रख लेने का आरोप था. आरा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का विशेष न्यायाधीश हर्षित सिंह ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए मंगलवार को चारों आरोपियों को एससी एसटी एक्ट में सजा सुनाई. अधिवक्ता संजय कुमार के मुताबिक उदवंतनगर थाना के निवासी राहुल कुमार ने अपनी पत्नी की बच्चेदानी का इलाज कराने के लिए जीरोमाइल स्थित यशीला इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया था
मामला अगस्त 2018 का है. राहुल कुमार की पत्नी की बच्चेदानी का सही ऑपरेशन नहीं किया गया. इतना ही नहीं उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद भी इलाज के लिए डॉक्टरों ने पटना रेफर किया. पटना जाने के दौरान रास्ते में एंबुलेंस से आरोपी भागीरथ प्रसाद चौरसिया फिर ऑपरेशन का सारा डॉक्यूमेंट लेकर भाग निकला.
कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने बिना सर्जरी की डिग्री के ऑपरेशन करने को गंभीर माना है. उदवंत नगर थाने में पैसे को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अनुसंधान के बाद 2019 के जून महीने में चार्जशीट दाखिल की गई थी मामला एससी एसटी एक्ट से जुड़ा हुआ था. 19 फरवरी को चारों अभियुक्तों को दोषी पाया था और अब सजा का ऐलान कर दिया गया है.