Bihar News: गाद प्रबंधन नीति से बाढ़ मुक्त होगा बिहार, गंगा-कोसी नदियों में नियंत्रण विधि जल्द होगी शुरू Bihar News: रील्स बनाकर 'हीरो' बनना युवकों को पड़ा भारी, गाड़ी के उड़े परखच्चे; चारो अस्पताल में भर्ती Bihar Pension Scheme: बिहारवासियों को CM नीतीश की बड़ी सौगात, 1.11 करोड़ लोगों के खाते में भेजे गए ₹1227 करोड़ Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, सभी वर्गों के उत्थान के लिए शुरु होगी नई योजनाएं Bihar News: बिहार के इन B.Ed कॉलेजों में दाखिले पर प्रतिबंध? लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल Bihar News: हत्या और लूट कांड के 3 कुख्यात आरोपी गिरफ्तार, हथियार और लूट की रकम बरामद Bihar Crime News: पटना में क्रिकेट खेलने के दौरान छात्र को मारी गोली, आरोपियों की तलाश जारी Bihar Crime News: संपत्ति के चक्कर में बेटी ने पति और प्रेमी संग मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार Vastu Shastra: घर की इस दिशा में लगाएं 7 घोड़ों की तस्वीर, बढ़ेगी धन संपदा और खुशहाली Bihar Railway: बिहार की इन ट्रेनों का बदलेगा रुट, कामाख्या एक्सप्रेस इतने दिनों तक कैंसिल
1st Bihar Published by: Updated Mon, 14 Feb 2022 12:15:38 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाई कोर्ट ने बिहार फार्मेसी कॉउन्सिल के रजिस्ट्रार मामले में सुनवाई करते हुए कामकाज पर रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने कथित तौर पर सेवानिवृत के बाद भी बिहार फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर बने रहने के मामलें पर सुनवाई की।
उमा शंकर शर्मा की जनहित याचिका में ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति स्थाई तौर पर पटना हाई कोर्ट द्वारा एक अवमानना मामले में 19 अगस्त, 2011 को दिए गए आदेश को गलत तरीके से परिभाषित करते हुए किया गया था। इन्हें बगैर किसी विज्ञापन, साक्षात्कार व बिहार फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 26 (ए) और बिहार सर्विस कोड के नियम 67 (ख) तथा सी सी ए रूल्स के नियम 16 का उल्लंघन कर बहाली कर दी गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिल्पी केशरी का कहना था कि बिहार फार्मेसी कॉउन्सिल के रजिस्ट्रार सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें इस पद पर रखकर काम कराया जा रहा है, जोकि गैर कानूनी है। इस मामले पर आगे की सुनवाई दो सप्ताह बाद कि जाएगी।