Bihar News: 600 रूपये घूस लेने के मामले में 13 साल बाद फैसला, 5 हजार जुर्माना के साथ-साथ आरोपित को एक साल की सजा

Bihar News: 600 रूपये घूस लेने के मामले में 13 साल बाद फैसला, 5 हजार जुर्माना के साथ-साथ आरोपित को एक साल की सजा

SASARAM: CBI की विशेष अदालत ने सासाराम के एक आयकर अधिकारी आर्यन सिंह को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। मामला 13 साल पहले का है जो 600 रूपये घूस लेने से जुड़ा है।


सीबीआई की विशेष अदालत ने सासाराम के इनकम टैक्स विभाग में तैनात एक टैक्स असिस्टेंट आर्यन सिंह को 600 रूपये घूस लेने के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 


2011 का यह मामला मामला है। सीबीआई ने आरोपी टैक्स असिस्टेंट को 17 मार्च 2011 को 600 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने एक टैक्स होल्डर से 5826 रुपये का रिफंड जारी करने के बदले 600 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की थी।


शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और 28 जून 2011 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।