Bihar Election 2025: स्ट्रॉन्ग रूम में ऐसे लॉक हुईं EVM, RJD ने लगाया आरोप; जानें कितनी है सच्चाई? Tejashwi Yadav : बैलगाड़ी से निकल कर हैलिकौप्टर पर पहुंचे नेता जी, हर दिन 2.5 करोड़ का हो रहा खर्च; कौन सी पार्टी सबसे आगे Dularchand Yadav murder : मोकामा में रिजल्ट आने तक नहीं मिलेगी कोई ढील, दुलारचंद को लगी गोली का खोखा अब तक नहीं हुआ बरामद; SP को मिला यह निर्देश Bihar Elections 2025: दांव पर कई दिजज्जों की साख, इन तीन सीटों पर सबसे बड़ा महादंगल ; जानिए कौन -कौन हैं मैदान में Indian Railways : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम Bihar News: बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्था, अब दर्जनों ट्रेनों में मिलेगी यह महत्वपूर्ण सुविधा Bihar Election 2025: पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद BJP पर संकट! मोदी के करीबी मंत्री ने कर दिया क्लियर, कौन होगा CM? Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव में बदल गया पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज, ECI ने दिया नया डेटा; जानिए क्या है नया आकड़ा Bihar News: बिहार के इस स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, रेलवे ने की होल्डिंग एरिया की व्यवस्था Bihar News: बिहार के मजदूर की मौत के बाद बवाल, पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 30 Nov 2024 03:37:06 PM IST
- फ़ोटो
SASARAM: CBI की विशेष अदालत ने सासाराम के एक आयकर अधिकारी आर्यन सिंह को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। मामला 13 साल पहले का है जो 600 रूपये घूस लेने से जुड़ा है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सासाराम के इनकम टैक्स विभाग में तैनात एक टैक्स असिस्टेंट आर्यन सिंह को 600 रूपये घूस लेने के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
2011 का यह मामला मामला है। सीबीआई ने आरोपी टैक्स असिस्टेंट को 17 मार्च 2011 को 600 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने एक टैक्स होल्डर से 5826 रुपये का रिफंड जारी करने के बदले 600 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की थी।
शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और 28 जून 2011 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।