GAYA : लॉकडाउन-4 में सैलून और कपड़े की दुकान खोलने की इजाजत बिहार में भी मिल गई है. गया डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जाेन और रेड जोन से बाहर कपड़ा व रेडिमेड वस्त्र, टेलरिंग, बजाज, श्रृंगार की दुकान और सैलून आदि सप्ताह में दो दिन खोले जा सकते हैं.बुधवार शुक्रवार को ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी.
मंगलवार की देर रात डीएम अभिषेक सिंह ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है. उन्होंने बताया कि जो दुकानें पहले से खुलती थी वह अपने समय और दिन के मुताबिक खोले जा सकेंगे. निर्देश के अनुसार कपड़ा व रेडिमेड वस्त्र, टेलरिंग, श्रृंगार की दुकान और सैलून बुधवार और शुक्रवार को खोले जा सकेंगे. इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. सुबह 10 से 1 बजे तक और शाम में 3 से 5 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत होगी.
इसी तरह से मिठाई आभूषण की दुकान सोमवार और गुरुवार को इसी समय पर खोली जा सकेगी. लेकिन ऐसी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है जो स्टैंड अलोन हो. मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानें या बड़े मॉल नहीं खोले जाएंगे. वहीं शहरी क्षेत्र में कपड़े की रजिस्टर्ड दुकानें ही खोली जा सकेंगी. सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. फुटपाथ पर दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
प्रखंड मुख्यालय में सरकार के आदेश के अनुसार ही दुकान खोले जाएंगे. वहीं रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी. खुलने वाली सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. दुकानों के आगे सफेद पेंट से घेरा लगाना होगा ताकि लोग दूरी बनाकर रखें. ग्राहकों और दुकानदार को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. काउंटर पर ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य है. दुकानदार ग्राहकों के अनुसार फोन पर आर्डर लेने और होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे.