ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में वाहन जांच के दौरान DTO की गाड़ी को हाइवा ने मारी जोरदार टक्कर, ESI की मौत; दो घायल Bihar News: बिहार में वाहन जांच के दौरान DTO की गाड़ी को हाइवा ने मारी जोरदार टक्कर, ESI की मौत; दो घायल Bihar News: नामी डॉक्टर के बेटे को बचाने 4 किडनैपरों से अकेले लड़ा ड्राइवर, पेश की बहादुरी और वफादारी की अनोखी मिसाल Bihar News: तेजस्वी के राघोपुर को बिहार का पहला IT सिटी बनाएंगे नीतीश, हमेशा के लिए बदल जाएगी दियारा की तस्वीर Cricket News: रोहित-विराट को देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार, इस सीरीज पर मंडराया खतरा BPSC Clerk: बीपीएससी क्लर्क भर्ती के लिए इस दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू, चूक मत जाना मौका Bihar Weather: 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 5 दिन बरतनी होगी विशेष सावधानी Bihar Land Registry New Rules: जमीन रजिस्ट्री के नए नियम आज से लागू, ये काम होंगे अनिवार्य Bihar News: सेना में भर्ती के नाम पर युवक से ठगी, नौकरी के चक्कर में गए लाखों ₹ गोवा महालक्ष्मी मंदिर में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ, 20 हज़ार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रसाद किया ग्रहण

बिहार में ट्रक वाले हो जाएं सावधान, बड़े वाहनों पर बालू या गिट्टी लोड करने पर जब्त हो जाएगी गाड़ी

1st Bihar Published by: Updated Sat, 19 Dec 2020 07:29:02 PM IST

बिहार में ट्रक वाले हो जाएं सावधान, बड़े वाहनों पर बालू या गिट्टी लोड करने पर जब्त हो जाएगी गाड़ी

- फ़ोटो

PATNA :  बिहार में ट्रक वालों को अब सावधान होने की जरूरत है. राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद भी ट्रकों पर बालू या गिट्टी लोड कर ढोया जा रहा है. कई जिलों में अब तक सैकड़ों ट्रकों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है. गलती करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है. अब उन्हें सावधान होने की हिदायत दी गई है. नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. 


दरअसल बिहार में अब 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसपर रोक लगा दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात पर मुहर लग गई कि अब किसी भी 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी.


कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारी मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग रोकने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 चक्के या 14 चक्के से अधिक (डम्फर/ट्रक) सहित वाहनों को बालू और गिट्टी के परिवहन हेतु प्रतिबंधित किया गया है.वाहनों के निबंधन रजिस्टर में निर्धारित लदान क्षमता के आधार पर भारी मालवाहक वाहनों के डाला की उंचाई का निर्धारण भी किया गया है.


बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के डंपर सहित ट्रकों में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है. वहीं बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 12 चक्का के डम्पर सहित ट्रकों डम्पर सहित में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊॅचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है. 



जिला प्रशासन द्वारा ट्रक एसोसिएशन से अपील किया गया कि वे लोग विभागीय निदेश के आलोक में 14 चक्कों और उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी के उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध करायें ताकि ओवरलोडिंग की समस्या उत्पन्न न हो. नियमों की अवहेलना करने पर वाहनों को जप्त करते हुए जुर्माने की राशि की वसूली की जाएगी. 


जिलान्तर्गत बालू घाट के संचालक मेसर्स ब्राडसन कामोडिटीज प्रा0लि0, डा हिमांशु कम्पलेक्स, ब्लाक रोड, कोईलवर को भी निदेशित किया गया है कि 14 चक्कों एवं उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी के उठाव एवं परिवहन के लिए पूर्णतः निषिद्ध करा दिया जाए. यदि जांच के क्रम में जिस बालू घाट से 14 चक्कों और उससे अधिक चक्के के ट्रकों का परिचालन पाया जाएगा तो संबंधित बालू घाट को बंद करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.