Bihar Crime News: पशु चोरी को लेकर हुई हिंसा में एक की मौत, पुलिस पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण Bihar Weather: भीषण गर्मी से 3 दिन परेशान रहेंगे बिहारवासी, इन जिलों के लोगों के लिए मौसम विभाग की विशेष चेतावनी BIHAR: स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम, अरवल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 30 बेड वाले CHC का किया उद्घाटन BIHAR: समस्तीपुर सदर अस्पताल के गेट पर बेहोश युवती को छोड़ दो युवक फरार, इलाज के दौरान मौत SAMASTIPUR: बिहार में अपराधी बेलगाम, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट मांगने के बाद दुकानदार को मारी गोली BIHAR: दिन में साधु रात में डाकू, कुख्यात दरभंगी सहनी गिरफ्तार Bihar News: सीएम नीतीश कुमार कल देंगे बड़ी सौगात, 6,938 पथों के निर्माण का करेंगे कार्यारंभ Bihar News: सीएम नीतीश कुमार कल देंगे बड़ी सौगात, 6,938 पथों के निर्माण का करेंगे कार्यारंभ CBSE 10th, 12th Result 2025 : कल जारी हो सकता है CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट! 42 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार होगा खत्म CBSE 10th, 12th Result 2025 : कल जारी हो सकता है CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट! 42 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार होगा खत्म
1st Bihar Published by: Updated Sat, 19 Dec 2020 07:29:02 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में ट्रक वालों को अब सावधान होने की जरूरत है. राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद भी ट्रकों पर बालू या गिट्टी लोड कर ढोया जा रहा है. कई जिलों में अब तक सैकड़ों ट्रकों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है. गलती करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है. अब उन्हें सावधान होने की हिदायत दी गई है. नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल बिहार में अब 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसपर रोक लगा दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात पर मुहर लग गई कि अब किसी भी 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी.
कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारी मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग रोकने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 चक्के या 14 चक्के से अधिक (डम्फर/ट्रक) सहित वाहनों को बालू और गिट्टी के परिवहन हेतु प्रतिबंधित किया गया है.वाहनों के निबंधन रजिस्टर में निर्धारित लदान क्षमता के आधार पर भारी मालवाहक वाहनों के डाला की उंचाई का निर्धारण भी किया गया है.
बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के डंपर सहित ट्रकों में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है. वहीं बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 12 चक्का के डम्पर सहित ट्रकों डम्पर सहित में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊॅचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है.
जिला प्रशासन द्वारा ट्रक एसोसिएशन से अपील किया गया कि वे लोग विभागीय निदेश के आलोक में 14 चक्कों और उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी के उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध करायें ताकि ओवरलोडिंग की समस्या उत्पन्न न हो. नियमों की अवहेलना करने पर वाहनों को जप्त करते हुए जुर्माने की राशि की वसूली की जाएगी.
जिलान्तर्गत बालू घाट के संचालक मेसर्स ब्राडसन कामोडिटीज प्रा0लि0, डा हिमांशु कम्पलेक्स, ब्लाक रोड, कोईलवर को भी निदेशित किया गया है कि 14 चक्कों एवं उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी के उठाव एवं परिवहन के लिए पूर्णतः निषिद्ध करा दिया जाए. यदि जांच के क्रम में जिस बालू घाट से 14 चक्कों और उससे अधिक चक्के के ट्रकों का परिचालन पाया जाएगा तो संबंधित बालू घाट को बंद करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.